ए.डी.सी की जांच के बाद डी.सी. ने दिए सरपंच को निलंबन के आदेश, जानिए पूरी वजह

After the investigation by ADC, DC ordered the suspension of the Sarpanch
Sarpanch Suspend: कैथल के गांव ग्योंग की सरपंच मनजीत कौर को उपायुक्त ने पंचायत भूमि की बोली नहीं करवाने व अवैध कब्जे के आरोप में तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई तब की गई जब एक शिकायत की जांच में आरोप सही पाए गए।
शिकायत में कहा गया था कि सरपंच मनजीत कौर ने चुनाव के दौरान दाखिल किए गए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। उन्होंने दावा किया था कि उनका किसी भी पंचायत भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, जबकि जांच में सामने आया कि उन्होंने पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ है। इसके अलावा भी सरपंच द्वारा कई अनिमितताएं बरती जानी पाई गई।
उपायुक्त कार्यालय को इस संबंध में मिली शिकायत पर अतिरिक्त उपायुक्त कैथल से जांच करवाई गई थी। जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए, जिसके बाद हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51 (1) के तहत सरपंच को पद से हटा दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि सरपंच अब पंचायत की किसी भी बैठक या कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकतीं और उन्हें अपने पास मौजूद पंचायत के सभी चल-अचल दस्तावेज और संपत्ति तुरंत पंचायत सचिव को सौंपनी होगी।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है, जिससे गांव में हड़कंप मच गया है। मामले की आगे की जांच के लिए उपायुक्त ने जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी और जिला राजस्व अधिकारी की एक कमेटी भी गठित की है, जो एक सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके साथ ही पंचायत के आगे के कामकाज को देखने के लिए बहुमत वाले पंचायत को सरपंच की शक्तियां देने के आदेश दिए गए हैं।
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रितु लाठर ने बताया कि सरपंच के खिलाफ अवैध कब्जे सहित कई अनिमितताएं बरतने के आरोप थे। मामले की जांच अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा की गई थी। लेकिन सरपंच ने जांच में सहयोग नहीं किया, जिस कारण उन्हें निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं।
सरपंच प्रतिनिधि कर्मबीर ने बताया हमारे खिलाफ क्या शिकायत आई है, हमें जानकारी नहीं है। ना ही हमें कोई नोटिस दिया गया। बिना हमारा पक्ष जाने ही एक तरफा कार्रवाई की गई है। इस फैसले के खिलाफ हम अदालत में जाएंगे। यह किसी दबाव में की गई कार्रवाई है।